Rajasthan Mukhyamantri Ekal Nari Samman Pension Yojana, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की सम्पूर्ण जानकारी चाहिए, राजस्थान मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना प्रदेश की विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए शुरू की गई है, राजस्थान एकल नारी पेंशन योजना के फॉर्म और योग्यता की जानकारी वेबसाइट से देखे-http://www.sje.rajasthan.gov.in/
नमस्कार दोस्तों-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा प्रदेश में विभिन्न सात प्रकार की योजनाएं शुरू की गई है जैसे-मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना,इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन,इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन और लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना आदि| इस पैराग्राफ में आज हम मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे| इस योजना का लाभ किन किन महिलाओं को मिल सकता है या फिर मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के फॉर्म कैसे भर सकते है |
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए योग्यता रखने वाली महिला की आयु सिमा कितनी होनी चाहिए या उसके परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी जरुरी है, इन सभी की जानकरी आप नीचे के पैराग्राफ में देख सकते है |

Rajasthan मुख्यमंत्री एकल नारी योजना-आयु सीमा,पात्रता की शर्ते और आवेदन फॉर्म की जानकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की और से अलग अलग तरह की पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही है| जिनका अलग अलग श्रेणियों में आमजन को मिल रहा है | राजस्थान प्रदेश में राज्य व राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं संचालित है |
राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं का लाभ भी राज्य सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है| राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जरिए मिल रहा है राज्य व राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं का लाभ | प्रदेश में वर्तमान में 78,51,897 पेंशनर विभिन्न योजनाओ का लाभ ले रहे है|
Rajasthan मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना के लिए पात्रता और वित्तीय लाभ
पात्रता-18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला इस योजना के लिए पात्र है|
मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना के लिए प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ आयु के अनुसार
मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना में देय वित्तीय लाभ आवेदक की आयु के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, आप देख सकते है |
| आवेदक की आयु | वित्तीय देय लाभ |
| 18 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 55 वर्ष से कम को | 500/- रूपये |
| 55 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम को | 750/- रूपये |
| 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम को | 1000 /-रूपये |
| 60 वर्ष या उससे अधिक को | 1500/- रूपये |
मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना में वार्षिक आय-
आवेदक की वार्षिक आय-48000/- रूपये प्रतिवर्ष तक निर्धारित की गई है|
Rajasthan मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना में स्वीकृति में विशेष छूट-
Rajasthan मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना में निम्न परिवारों एवं कार्ड धारको को आय सीमा में छूट है-जैसे बीपीएल, अन्तोदय परिवार, आस्था कार्ड परिवार एवं सहरिया, कथौड़ी, खैरवा जाति के परिवार, पंजीकृत HIV एड्स को आय सीमा में छूट है|
Rajasthan मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे-
ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए संबंधित क्षेत्र के विकास अधिकारी (पंचायत समिति) एवं शहरी क्षेत्र में उस खंड के उपखण्ड अधिकारी को निर्धारित फॉर्म भरकर प्रस्तुत करें |
मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सम्पर्क करे-
संबंधित जिले के जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / संबंधित पंचायत समिति/ उपखण्ड कार्यालय में मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आप सम्पर्क कर सकते है|
FAQs for Rajasthan Mukhyamantri Ekal Nari Scheme
मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना किन किन महिलाओं के लिए है?
विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए
मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना के लिए आवेदक की कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए?
18 वर्ष
मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना के लिए वार्षिक आय सीमा कितनी है?
48000/- रूपये प्रतिवर्ष
मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना में स्वीकृति में विशेष छूट किन किन को मिल सकती है?
बीपीएल, अन्तोदय परिवार, आस्था कार्ड परिवार एवं सहरिया, कथौड़ी, खैरवा जाति के परिवार, पंजीकृत HIV एड्स को आय सीमा में छूट है|
मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना के फॉर्म किस वेबसाइट से देख सकते है?
यहाँ से देखे-मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना के फॉर्म और जानकारी